कोरोनावायरस / भोपाल के सभी मॉल अगले आदेश तक रहेंगे बंद; सुपर बाजार, फल और स्ट्रीट फूड की दुकानें रहेंगी खुली

कोरोनावायरस के चलते प्रशासन ने राजधानी के सभी मॉल को बंद रखने का आदेश जारी किया है। इसके तहत समुदाय की सहायता, सरंक्षण या राहत प्रदान करने के उद्देश्य से जिला कलेक्टर को निर्देश जारी करने के अधिकार दिए गए हैं। आदेश के मुताबिक, अगर शॉपिंग मॉल संचालक और आम नागरिक सरकारी कार्य और उससे जुड़े अधिकारी या कर्मचारी के कार्यों में बाधा डालता है तो आपदा अधिनियम धारा 51 के तहत कार्रवाई की जाएगी। 


बोर्ड परीक्षाएं स्थगित
इससे पहले माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा 20 मार्च से लेकर 31 मार्च तक आयोजित होने वाली 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया था। मंडल द्वारा इस अवधि में उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन को भी स्थगित कर दिया गया। बोर्ड के अनुसार इस दौरान सभी कॉपियों को संबंधित थाने पर जमा करवानी होंगी। बिना कलेक्टर की अनुमति के कॉपियों को खोला नहीं जा सकेगा।


18 ट्रेनों को किया कैंसल


वही इससे पहले कलेक्टर ने विदेशी नागरिकों और संक्रमित व्यक्ति को सूचना देना अनिवार्य कर दिया गया है। इन्हें अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बताना होगी। उसकी शारीरिक जांच, उसके संपर्क रहे अन्य व्यक्ति की जानकारी देना अनिवार्य होगा। शहर के दफ्तरों, स्टोर्स समेत घरों में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। विभिन्न संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राएं भी एहतियात के तौर हॉस्टल से घर जा रहे हैं। कोरोना के कारण हबीबगंज-धारवाड़, रीवा-भोपाल स्पेशल, श्रीधाम एक्सप्रेस समेत भोपाल रेल मंडल के विभिन्न स्टेशनों से गुजरने वाली कुल 18 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है। इनमें से कुछ ट्रेनों को 26 मार्च तक तो कुछ को 31 मार्च तक के लिए कैंसिल किया गया है। एयरपोर्ट से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक, 15 दिन में 6000 यात्री घटे हैं। अदालत में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सैनिटाइजर का उपयोग करने के बाद ही प्रवेश करने के निर्देश दिए गए हैं।